***प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं***
डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :
- भारत का नागरिक हो।
- हायर सेकेंडरी कक्षा 12वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हों।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) एवं राज्य के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5% छूट की व्यवस्था होगी।
- ऐसे अभ्यर्थी को जो +2 परीक्षा में बैठे हैं
प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा परंतु उन्हें ऑनलाइन
विकल्प फॉर्म भरने के समय +2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत
करना होगा।
डी एड (D.Ed) पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण:
डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का
आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियां होंगी तथा क्षैतिज आरक्षण के
लिए संवर्ग होंगे।
वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी:
- वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा अर्थात अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची के अनुसार होगा।
- इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डीएड संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बाहरवीं कक्षा उत्तीर्ण करना होगा।
- आवंटन सूची जिलेवार जारी होगी यदि किसी डाइट/बीटीआई में आवंटन के पश्चात सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी।
- नए जिले जिसमें डाइट/बीटीआई उपलब्ध नहीं है के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट/बीटीआई के लिए आवेदन कर सकेंगे।
क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग:
इसका तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा:
- एक निशक्त संवर्ग के लिए 6% (इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप नि:शक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग सैनी के लिए 3% (इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3% (इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)
- महिला संवर्ग के लिए 30%
- शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बीटीआई में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50% स्थान आरक्षित होगा।
- शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला वाणिज्य कृषि गृह विज्ञान व्यवसायिक शिक्षा ललित कला इत्यादि के लिए होंगे, किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- उपरोक्त आरक्षण नियम गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं महाविद्यालयों में लागू नहीं होंगे।
प्री डीएड (Pre D.Ed) प्रवेश परीक्षा :
- प्रतिवर्ष डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री डीएड (Pre D.Ed) प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- शासन राज्य शासन आदेश द्वारा प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी नियुक्त करेगा । राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।
- प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा ।
प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा हेतु अंको का विभाजन:
प्री डी एड (Pre D.Ed) परीक्षा हेतु अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा:- सामान्य मानसिक योग्यता 30%
- सामान्य ज्ञान 20%
- शिक्षण अभिरुचि 30%
- सामान्य हिंदी 10%
- सामान्य अंग्रेजी 10%
- केवल बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे।
प्री डी एड (Pre D.Ed) परीक्षा का मूल्यांकन :
- नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
- प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा
अंकों की पुनर्गड़ना नहीं की जाएगी।
डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम:
प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा:
- सामान्यतया डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जाएगा।
मूलनिवासी
- मूलनिवासी राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बीटीआई महाविद्यालयों संस्थाओं में डीएड पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं महाविद्यालयों में 80% सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं महाविद्यालयों के 20% सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
- छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
आयु सीमा
- डीएड (D.Ed) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डीएड (Pre D.Ed) परीक्षा वर्ष की 1 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।
आवेदन कैसे करें:
डीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए प्री डीएड (Pre D.Ed) प्रवेश परीक्षा में शामिल होना आवश्यक होता है।
- प्री डी एड के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है जिसके लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाना होता है।
- वेबसाइट पर जाने के पश्चात दिए गए Online Application वाले खंड में जाना होता है।
- जाने के बाद वहां प्री बी. एड. (Pree B.Ed) एवं प्री. डी.एल.एड. (Pree D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा लिखे लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद एक नयी विंडो ओपन होगी जिसमें नीचे दिए गए Online Application Form लिखे लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भरना होगा।
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प्री.बी.एड. (Pree B.Ed) का फॉर्म कैसे और कहाँ भरें तथा नियम पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। 👈
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