शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ | वित्त विभाग से मिली अनुमति | Chhattisgarh Teacher Recruitment |

Chhattisgarh Teacher Recruitment
Chhattisgarh Teacher Recruitment

लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितंबर 2019 एवं 22 नवंबर 2019 को घोषित किए गए थे। व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। 

मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के पश्चात वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए थे कि, विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तदनुसार वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था। वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर राज्य शासन एतद् द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए विज्ञापित 14580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की अनुमति निम्नलिखित शब्दों के साथ दी गयी है:

  • प्रत्येक नियुक्ति करता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जाएगी। 
  • प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित विद्यार्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों कासत्यापन कराया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि, दस्तावेज सत्यापन के समय कोरोना संक्रमण के बचाओ से संबंधित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सैनिटाइजेशन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने आदि के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। 
  • जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित होते हैं उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश दिया जाएगा तथा पुलिस वेरिफिकेशन हेतु संबंधित का प्रकरण भेजा जाएगा।  
  • प्रावधिक चयन सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सभी दस्तावेजों सहित निश्चित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। उपस्थिति का दिन सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिन बाद का रखा जाएगा यदि किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निश्चित दिनांक को उपस्थित ना हो सके तो वह नियुक्तिकर्ता अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करके किसी अन्य दिन उपस्थित होने का अनुरोध  कर सकेगा। यदि ऐसा अनुरोध उपस्थिति के लिए निश्चित तिथि से 10 दिन के भीतर प्राप्त होता है तो नियुक्तिकर्ता  अधिकारी उस अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकेगा। 
  • जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होता है अथवा जो अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के बाद भी दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें लिखित रूप से सूचित किया जाएगा कि, विज्ञापन में निर्धारित मापदंडों के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन नहीं होने के कारण उन्हें नियुक्ति के योग्य नहीं पाया गया है तथा ऐसे अभ्यर्थियों का नाम प्रावधिक चयन सूची से काट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को दी जाने वाली सूचना में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि, कौन से अनिवार्य दस्तावेज सत्यापित नहीं हुए हैं।
  • जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन नियमानुसार पूर्ण होगा उन्हें इस बात की लिखित सूचना दी जाएगी कि उनका प्रकरण मेडिकल फिटनेस एवं सेवा पूर्व पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा रहा है यह दोनों कार्य पूर्ण होने के पश्चात उनके लिए पृथक से नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा और पत्र में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह पत्र नियुक्ति आदेश नहीं है। 
  • संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश तैयार किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे जिन्हें मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाया गया है तथा जिनके पुलिस वेरिफिकेशन में प्रतिकूल टीप नहीं पाई गई है।
  • नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक - पृथक जारी किए जाएंगे एवं नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि उनकी वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी।
राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी पत्र क्रमांक 332/260/वी/ नी /2020 दिनांक 29/07/2020 (वित्त निर्देश 21/2020) इन नियुक्तियों पर लागू होगा। परिवीक्षा अवधि  3 वर्ष की होगी। नियुक्ति आदेश में परीक्षा के संबंध में इन निर्देशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

राज्य शासन द्वारा स्कूल खोलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी।

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