महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना | Mahendra Karma Samajik Suraksha Yojna |


योजना का नाम: महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
योजना प्रारम्भ: 5 अगस्त 2020 
लाभान्वित: 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवार

दंतेवाड़ा के माटी पुत्र, बस्तर टाइगर शहीद महेंद्र कर्मा के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ के तेंदूपत्ता संग्राहकों को "महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना" की शुरुवात की गयी है। इस योजना के द्वारा जिले के 22 हजार हितग्राही लाभान्वित होंगे। छ.ग. राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12 लाख 50 हजार संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना प्रारंभ की जा रही है।

योजना से होने वाले लाभ:

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता अनुदान उपलब्ध करायी जायेगी। 
  1. योजनांतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष से अधिक न हो की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू 2 लाख का अनुदान सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।
  2. दुर्घटना से मृत्यु होने पर राशि रू 2 लाख अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जावेगा। 
  3. दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राशि रू 2 लाख तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में राशि रू 1 लाख सहायता अनुदान प्रदान किया जायेगा। 
  4. तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच में सामान्य मुत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को राशि रू 30 हजार प्रदान किया जायेगा। 
  5. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू 75 हजार प्रदान किया जायेगा। 
  6. दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राशि रू 75 हजार तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में राशि रू 37 हजार 500 का सहायता अनुदान राशि प्रदाय किया जावेगा। 
  7. इस योजना का क्रियान्वयन छ.ग. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा किया जावेगा, जिसमें संबंधित जिला यूनियन द्वारा ही एक माह के अंदर प्रकरणों का निराकरण करते हुए सहायता अनुदान राशि सीधे संग्राहकों के बैंक खातों में प्रदाय की जावेगी। जिससे प्रकरणों का निराकरण सुगमता एवं शीघ्रता से किया जा सकेगा।

तेंदूपत्ता समर्थन मूल्य:

राज्य सरकार तेंदूपत्ता संग्राहकों के समाजिक सुरक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु कृत-संकल्पित हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण दर को रू 2 हजार 500 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रू 4 हजार प्रति मानक बोरा किया गया। 

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